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बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर : रोजगार सहायकों (GRS) की होगी भर्ती, 5 साल से भर्ती में लगी थी रोक…

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने भर्ती के लिए जारी की अनुमति, जिलों में तैयारी शुरू…
तेज खबर 24 रीवा।
मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है कि बीते 5 वर्षों से प्रदेश में रोजगार सहायकों की रुकी हुई भर्ती को एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी ने भर्ती की अनुमति जारी कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जल्द ही अब बड़े पैमाने पर ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती करेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2017 से केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक मद से राशि आवंटित नहीं करने के कारण रोजगार सहायकों की नियुक्ति पर रोक लगी हुई थी लेकिन अब मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी रोजगार सहायकों की भर्ती के लिए अनुमति जारी कर दी है।

जिले में जीआरएस के 100 से ज्यादा पद रिक्त
बताया गया कि मनरेगा योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस)नियुक्त किए जाते हैं लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा अंतर्गत प्रशासनिक संबंध में केंद्र सरकार से राशि आवंटित नहीं होने के कारण 14 अगस्त 2018 को रोजगार सहायकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। इन 5 सालों से नियुक्ति नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर जीआरएस के पद रिक्त हैं और अकेले रीवा जिले में 100 से ज्यादा पद रिक्त हैं।

जानिए किन पंचायतों में होगी नियुक्ति
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने जीआरएस की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसी पंचायतें जहां विगत 5 साल में औसतन 3.50 लाख रुपए व्यय हुए हैं उनमें जीआरएस की नियुक्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा जिन ग्राम पंचायतों में विभिन्न कारणों से रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त की गई है वहां भी भर्ती की अनुमति प्रदान की जाती है।

भर्ती की तैयारियां शुरू…
राज्य रोजगार गारंटी परिषद से जीआरएस की भर्ती की अनुमति मिलने के साथ ही जिलों में इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। नए सिरे से जनपद वार पंचायतों में रोजगार सहायकों के रिक्त पदों की जानकारी तलब की गई है और इसकी पूरी जानकारी आने के बाद भर्ती प्रारंभ की जाएगी।

भर्ती की यह होंगी आर्हताएं…
रोजगार सहायक पद पर भर्ती के लिए आवेदन को हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना होगा।
आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए।
आवेदक को आवेदित पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
सामान्य प्रशासन विभाग से मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर परीक्षा कोचिंग होना चाहिए जो डिप्लोमा से कम ना हो।
नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वयक के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी के सहयोग से पंचायतों द्वारा की जाएगी।
आवेदन पत्र जनपद में जमा किए जाएंगे, इसके बाद कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत आवेदन पर मापदंड के आधार पर अंक प्रदान करेंगे।
अधिकतम अंक हासिल करने वाले और दावा आपत्ति के निराकरण के बाद नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

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