लेकासेवा गारंटी योजना के आवेदनों का निराकरण ना करने व मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना में बरती गई लापरवाही…
तेज खबर 24 रीवा।
मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं का हितग्राहियों को निर्धारित समय में लाभ ना देने व हितग्राहियों की समस्याओं का निरकरण ना करने वाले लापरवाही अधिकारियों पर अब कलेक्टर एक्शन लेने के मूड में आ चुके है।
कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के उपरांत लापरवाही बरतने वाले 21 अधिकारियों व 11 परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिश जारी किया है और समय पर संतोषजनक जवाब भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
दरअसल कलेक्टर ने जिन अधिकारियों को नोटिश जारी किया है उनमें 21 अधिकारी ऐसे है जिन्होंने लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत निर्धारित समय में आवेदनों का निराकरण नहीं किया तो वहीं महिला एवं बाल विकाश विभाग द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना में लापरवाही बरतने वाले 11 परियोजना अधिकारियों को वेतनवृद्धि रोकने का नोटिस दिया है।
तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को नोटिश
कलेक्टर मनोज पुष्प ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्र में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण न करने पर अर्थदण्ड लगाने के लिए 21 अधिकारियों को दिया कारण बताओ नोटिस।
कलेक्टर ने तहसीलदार गुढ़ के पास भूमि के सीमांकन के 244 आवेदन पत्र का समय सीमा में निराकरण न होने, तहसीलदार मनगवां के न्यायालय में सीमांकन के 21 आवेदनों का निराकरण न करने, तहसीलदार मऊगंज
द्वारा सीमांकन के 21 आवेदनों का निराकरण न करने, नायब तहसीलदार वृत सीतापुर द्वारा सीमांकन के 20 और अविवादित नामांतरण के 8 आवेदनों का, नायब तहसीलदार, सूरा वृत द्वारा सीमांकन के 9 और अविवादित नामांतरण का एक, नायब तहसीलदार दुआरी द्वारा सीमांकन के 8 और अविवादित नामांतरण के 7, नायब तहसीलदार चाक द्वारा सीमांकन के दो और अविवादित नामांतरण का एक, नायब तहसीलदार बैकुण्ठपुर द्वारा सीमांकन के दो आवेदनों का, नायब तहसीलदार अतरैला द्वारा सीमांकन के एक प्रकरण का, नायब तहसीलदार गुढ़ द्वारा सीमांकन के एक प्रकरण का समय सीमा के अंदर निराकरण न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया? है। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार पहाड़ी द्वारा अविवादित नामांतरण के 19, तहसीलदार हनुमना द्वारा अविवादित नामांतरण के 10, तहसीलदार सेमरिया द्वारा अविवादित नामांतरण के 7, नायब तहसीलदार खटखरी द्वारा अविवादित नामांतरण के 6, नायब तहसीलदार देवतालाब द्वारा अविवादित नामांतरण के 5, नायब तहसीलदार सेमरिया द्वारा अविवादित नामांतरण के 5, नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ द्वारा अविवादित नामांतरण के 4, नायब तहसीलदार बनकुइयां द्वारा अविवादित नामांतरण के 4, नायब तहसीलदार लालगांव द्वारा अविवादित नामांतरण के 4, तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान द्वारा अविवादित नामांतरण के एक प्रकरण, नायब तहसीलदार डेल्ही द्वारा अविवादित नामांतरण के एक प्रकरण का समय सीमा में निराकरण न करने पर अर्थदण्ड लगाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
11 परियोजना अधिकारियों को दिया वेतनवृद्धि रोकने का नोटिस
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत जिन बच्चों के माता.पिता का देहांत हो गया है। उन्हें भरण.पोषण के लिए 4 हजार रूपये की राशि एक वर्ष तक हर माह दी जाती है। यह राशि बच्चे एवं उसके संरक्षक के संयुक्त बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इसी तरह कोरोनाकाल में जिन बच्चों के माता.पिता की मौत हो गयी। उनको 18 साल आयु पूरा होने तक मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना से 4 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत वर्तमान में 29 बच्चो का आनलाइन पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने पात्र बच्चों के सर्वेक्षण में रूचि न दिखाने तथा पात्र बच्चों का आनलाइन पंजीयन न कराने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की 11 परियोजना अधिकारियों को 2.2 वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने का नोटिस दिया है। इन अधिकारियों को नोटिस का तीन दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समय.सीमा का पालन न करने तथा उत्तर संतोषजनक न होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।