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रीवा, स्कूल और कालेज के 100 गज के दायरे में गुटखा तम्बाखू बेंचना प्रतिबंधित, दो दुकानदारों पर लगा जुर्माना

जिले भर में नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान, नगर निगम क्षेत्र की स्कूलों के आसपास की जा रही निगरानी
तेज खबर 24 रीवा।
रीवा जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में शैक्षणिक संस्थानो के पास गुटखा और तम्बाखू बेंचने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही भारतीय तम्बाखू नियंत्रण कानून के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में लगाए गए प्रतिबंध के चलते की जा रही है। पूर्व में दुकानदारों को समझाइस दी गई जिसके बाद अब जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।


दरअसल बुधवार को स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में गुटखा तम्बाखू बेंचने वाले दो दुकानदारों के खिलाफ चालानी की कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि जिले भर में नशे के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की विक्री प्रतिबंधित है इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए रीवा नगर निगम क्षेत्र के कई स्कूल परिसरों का भ्रमण किया गया। शासकीय मार्तण्ड स्कूल क्रमांक एक एवं क्रमांक.3 के पास दो गुमटी संचालकों राजबहोर मिश्रा तथा रमेश चौरसिया द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचते पाया गया।


इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉण् एनएन मिश्रा ने बताया कि दोनों गुमटी संचालकों पर 200 रूपये जुर्माना लगाया गया। दुकानदारों को भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं कलेक्टर तथा जिला दण्डाधिकारी द्वारा नशे के नियंत्रण के लिए जारी आदेशों की जानकारी दी गयी। समस्त कार्यवाही प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे द्वारा संपादित करायी गयी। निरीक्षणकर्ता दल डॉण् डीके वर्मा, एसआई यातायात पुलिस हेमराज तिवारी, सिटी मिशन मैनेजर नगर निगम अभिमन्यु सिंह, अजय निगम, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा रेडक्रास समिति के उपाध्यक्ष एके खान शामिल रहे।

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