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REWA POLICE के 9 हमलावरों को 10-10 साल की सजा, थाना प्रभारी पर हमला कर चलाई गई थी गोली…

10 वर्ष पूर्व नौबस्ता चैकी क्षेत्र में हुई थी घटना, 7वें अपर सेशन न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया फैसला
तेज खबर 24 रीवा।
रीवा में चोरहटा थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौकी के तत्कालीन प्रभारी पर गोली चलाने और जानलेवा हमला करने के मामले में 7वें अपर सेशन न्यायाधीश की कोर्ट ने नौ आरोपियों को दस.दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। फैसला न्यायाधीश आनंद गौतम ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया है।


जानिए क्या है मामला …
प्रकरण में पैरवी कर रहीं अपर लोक अभियोजक सरिता सिंह सेंगर ने बताया कि 21 जुलाई 2013 को दोपहर करीब 12.40 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि छिजवार गांव में पेट्रोल पंप के पास दुर्घटना हुई है। वहां पर भीड़ जमा हो रही है। नौबस्ता चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सतीश कुमार द्विवेदी पुलिस बल के साथ पहुंचे और ट्रक के पहिए के बीच फंसे मृत व्यक्ति को निकालने एवं आवागमन बहाल कराने का प्रयास कर रहे थे। उसी बीच करीब दर्जनभर लोग आए और उन पर हमला बोल दिया। इसमें उमाकांत मिश्रा, रमाकांत तिवारी, संजय तिवारी, मुन्नालाल साकेत, प्रेमलाल दाहिया, छविलाल पटेल, जगन्नाथ पटेल, राजा सिंह, रामरूप सोनी, प्रदीप सोनी एवं अन्य शामिल थे। उपनिरीक्षक ने बयान में बताया कि उमाकांत मिश्रा ने सर्विस रिवॉल्वर छीनी और फायर कर दिया। आरोपियों ने लाठी.डंडे से भी पुलिस टीम पर हमला बोला। पुलिस के वाहन में तोड़फोड़ किए जाने से दूसरे वाहन से उपचार के लिए संजयगांधी अस्पताल घायलों को लाया गया।


विभिन्न धाराओं में अलग अलग सुनाया फैसला
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि उक्त मामले में न्यायाधीश गौतम की अदालत ने आरोपियों पर लगाई गई विभिन्न धाराओं के तहत अलग.अलग फैसला सुनाया है। धारा 148 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार का अर्थदंड, धारा 307 में दस वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन हजार का अर्थदंड, धारा 333 एवं 149 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दो वर्ष छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मुख्य आरोपी उमाकांत मिश्रा को आयुध अधिनियम की धारा 27 में सात वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपए का अर्थदंड अतिरिक्त रूप से लगाया गया है।


जानकारी के मुताबिक मामले में एक आरोपी छविलाल सिंह पटेल की मौत हो चुकी है और जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें प्रमुख रुप से उमाकांत मिश्रा निवासी नौबस्ता, रमाकांत तिवारी निवासी गढ़वा, प्रदीप उर्फ लल्लू सोनी निवासी छिजवार, राजरूप सोनी निवासी छिजवार, प्रेमलाल दाहिया निवासी छिजवार, मुन्नालाल साकेत नौबस्ता, संजय तिवारी नौबस्ता, जगन्नाथ सिंह पटेल निवासी छिजवार, राजा उर्फ कृष्णा सिंह निवासी रउनियां जिला बलिया उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

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