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REWA के 600 परिवारों को जमीन और मकान का मिलेगा मालिकाना हक, जानिए क्या है पूरा मामला…

मुख्यमंत्री की घोषणा पर हुआ अमल, पूर्व मंत्री व विधायक राजेन्द्र शुक्ल की मेहनत लाई रंग…
तेज खबर 24 रीवा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा नगर निगम के स्कीम नम्बर 6 के 600 से अधिक परिवारों की जमीन को डिनोटीफाई करने की घोषणा की थी। इन परिवारों की 32.34 एकड़ जमीन रीवा सुधार न्यास द्वारा 1992 में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिसूचित की गई थी। लेकिन इस पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। नगर सुधार न्यास के नगर निगम में संविलियन के बाद भी नगर निगम ने केवल 59 एकड़ भूमि पर निर्माण परियोजनाएँ लागू की।

अधिसूचना में शामिल 32.34 एकड़ जमीन छोड़ दी। अधिसूचित होने के कारण इस जमीन पर वर्षों से रह रहे भूमि और भवन स्वामियों को किसी तरह के वैधानिक अधिकार नहीं थे। पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए तथा मुख्यमंत्री को समस्या से अवगत कराया। राजेन्द्र शुक्ल के लगातार प्रयासों के फल स्वरूप प्रशासनिक स्तर पर समस्त कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करके स्कीम नम्बर 6 की 32.34 एकड़ जमीन को डि नोटिफाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे इन 600 परिवारों को जमीन और मकान पर अब मालिकाना हक मिलेगा। इन परिवारों में डि नोटिफिकेशन के आदेश से हर्ष व्याप्त है।

यह है पूरा मामला….
शासन द्वारा रीवा नगर निगम के तहत नवीन बस स्टैण्ड के पास स्थित रीवा नगर सुधार न्यास की 32.34 एकड़ जमीन को डि नोटिफाई करने के आदेश दिए हैं। इससे स्कीम नम्बर 6 में रहने वाले 600 भवन स्वामियों को उनके भवनों पर वैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार नगर सुधार न्यास रीवा द्वारा स्कीम नम्बर 6 में 6 मार्च 1992 में धारा 71 (2) के तहत नए बस स्टैण्ड, व्यावसायिक परिसर तथा आवासीय परिसर के लिए 91.375 एकड़ जमीन अधिसूचित की गई थी। इसमें से 59.035 एकड़ जमीन का उपयोग नगर सुधार न्यास द्वारा किया गया। इसमें नगर सुधार न्यास तथा नगर निगम रीवा ने विभिन्न निर्माण कार्य कराए। अधिसूचना में शामिल 32.34 एकड़ निजी भूमि के विकास के लिए नगर निगम ने कोई कार्ययोजना नहीं बनाई है।

वर्तमान में इस भूमि का उपयोग करने पर कलेक्टर गाइडलाइन की दर के अनुसार नगर निगम को 200 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। यह राशि वर्तमान में नगर निगम में उपलब्ध नहीं है। इस भूमि पर नगर निगम द्वारा किसी भी तरह की परियोजना लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिसूचित होने के 31 वर्षों बाद तक स्कीम नम्बर 6 में कोई कार्य नहीं किया गया है। नगर निगम में नगर सुधार न्यास का संविलियन होने पर अधिसूचित भूमि में से केवल 59.035 एकड़ भूमि ही नगर निगम को प्राप्त हुई है। नगर निगम आयुक्त ने शासन को अपने पत्र में उल्लेख किया है कि नगर पालिक निगम की 26.05.2023 की बैठक में बहुमत से स्कीम नम्बर 6 की अधिसूचित किन्तु अप्राप्त 32.34 एकड़ भूमि को मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा स्कीम नम्बर 6 की 32.34 एकड़ जमीन को डि नोटिफाई करने के आदेश दिए गए हैं।

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