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हाईकोर्ट ने छतरपुर के पूर्व कलेक्टर एवं सीईओ को सुनाई 7-7 दिन की सजा, लगाया 50-50 हजार का जुर्माना…

रिपोर्ट, वीरेश सिंह बघेल


तेज खबर 24 जबलपुर।
हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में पदस्थ रहे पूर्व कलेक्टर शैलेंद्र सिंह एवं सीईओ अमर बहादुर सिंह को 7-7दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों पर 50000 एवं 50000 का जुर्माना भी लगाया है। हाई कोर्ट ने यह सजा उक्त अधिकारियों के द्वारा कोर्ट की अवहेलना किए जाने पर सुनाई है।

संविदा कर्मचारी का कर दिए थे ट्रांसफर…
जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत छतरपुर के पूर्व कलेक्टर रहे शैलेंद्र सिंह एवं सीईओ अमर बहादुर सिंह के खिलाफ संविदा कर्मचारी रचना द्विवेदी ने एक शिकायत पत्र हाई कोर्ट में दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि कलेक्टर और सीईओ ने उनका तबादला छतरपुर से मल्हारा के लिए कर दिए हैं। जबकि संविदा कर्मचारी के तबादला किए जाने का कोई नियम नहीं है, इस पर कोर्ट ने संविदा कर्मचारी रचना द्विवेदी को स्टे दिया था।

अधिकारियों ने नहीं करवाई ज्वाइनिंग…
कोर्ट के आदेश के बाद भी शिकायत पत्र प्रस्तुत करने वाली रचना द्विवेदी ने एक बार फिर कोर्ट में आवेदन दिया और बताया की स्टे होने के बाद भी कलेक्टर और सीईओ उन्हें जॉइनिंग नहीं करने दे रहे और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी संविदा कर्मी को जॉइनिंग न करने देना पूर्व कलेक्टर और सीईओ को महंगा पड़ गया और कोर्ट ने इसे कोर्ट की अवहेलना मानते हुए पूर्व कलेक्टर और सीईओ को सजा सुनाई है।

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