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MP में बहू की मौत पर सास को मिलेगा 1 करोड़ 31 लाख, जानिए क्यों और कैसे…

तेज खबर 24 इंदौर।
मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने महिला को बहू की मौत मामले में किए गए क्लेम पर अदालत ने फैसला सुनाया है और अब सास के खाते में बहू की मौत पर मिलने वाला 82 लाख 12 हजार रुपए जमा होंगे। जबकि उनके पुत्र के क्लेम के रुपए मिलाकर तकरीबन एक करोड़ 31 लाख रुपए का मुआवजा पीडि़त परिवार को मिल रहा है और यह क्लेम की राशि मृतका की सास मालती देवी के खाते में जमा की जाएगी।
शायद यह पहला मामला है जब बहू की मौत पर सास को क्लेम के पैसे मिलने जा रहे हैं और अदालत ने माना की बहू के पैसों की सास हकदार है।

दुर्घटना में हुई थी मौत…
जानकारी के तहत साल 2016 में इंदौर निवासी 29 साल के आयुष और 28 साल कि उनकी पत्नी श्वेता दीक्षित की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। खबरों के अनुसार रात तकरीबन 1 बजे पति पत्नी होटल से खाना खाकर घर लौट रहे थे और सड़क के किनारे खड़े कंटेनर से उनकी कार टकरा गई इस हादसे में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई थी ।

3 साल पहले हुआ था विवाह…
हादसे के समय मृतक आयुष और श्वेता दीक्षित की 3 साल पहले शादी हुई थी और उनके कोई बच्चा नहीं था। आयुष बिजनेस करने के साथ ही सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे जबकि उनकी पत्नी बैंक मैनेजर थी।

सास ससुर और देवर ने किया था क्लेम…
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पति-पत्नी के परिजन यानी की मृतका के साथ ससुर और देवर ने क्लेम किया था। तकरीबन 7 साल तक चले इस केस के बीच ही ससुर की मौत हो गई जिसके चलते अब अदालत ने मालती देवी के खाते में क्लेम के पूरे रुपए जमा कराने के आदेश दिए है।
बहू की मौत पर 82 लाख 12 हजार एवं बेटे की मौत पर मिलने वाले 49 लाख 86 हजार यानि की कुल 1 करोड़ 31 लाख रुपए जमा कराए जाने का आदेश दिया है।

इस तरह का दिया गया तर्क…
क्लेम के इस मामले में पीड़ित परिवार के वकील ने अपनी दलील दी की बेटा सेल्स का काम करने के साथ ही बिजनेसमैन भी था और उसकी कमाई के अनुसार अब तक में लाखों रुपए वह कमाई कर चुका होता, तो वही बहू पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर थी और उसकी 60 हजार प्रतिमाह सैलरी थी इसके अलावा उसे प्रमोशन एवं अन्य लाभ अब तक में मिला होता। उसी हिसाब से उन्हें क्लेम दिया जाए तो वही सास को दिए जाने वाले रुपए में वकील ने तर्क दिया की बहू की मौत होने से सास उसके प्यार से वंचित रह गई। उक्त तर्क के आधार पर अदालत ने केस में सुनवाई की और फैसला देते हुए नॉमिनी बनी सास के खाते में बहु और बेटे के रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं।

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