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रीवा में रेप के बाद महिला की हत्या : घर में अकेली महिला की अंधी हत्या का हुआ पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार

रेप की वारदात को छिपाने आरोपी नें शाल से गला घोंटकर की थी महिला की हत्या…
तेज खबर 24 रीवा।

रीवा जिले के मनगवां में महिला से रेप के बाद गला घोंटकर हत्या किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। पहले तो महिला की अंधी हत्या पुलिस के लिये महज एक पहेली बनी रही लेकिन बाद में पुलिस ने इसे महज चंद दिनों में सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के खुलासे में महिला की हत्या रेप की वारदात को छिपाने की नियत से की गई थी। आरोपी नें पहले घर में अकेली महिला से रेप किया और जब महिला नें शोर मचाया तो पकडे़ जाने के डर से गला घोंटकर हत्या कर दी।

मामला जिले के मनगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुईरिहा का है। मनगवां थाना प्रभारी अनूप कुमार उईके ने जानकारी देते हुए बताया की बीते 10 दिसंबर को थाना मनगवां को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम घुईरिहा टोला में एक महिला की लाश उसके घर में पड़ी हुई है। एसडीओपी मनगवां तथा थाना प्रभारी जब मौके पर पहुंचे तो महिला की लाश घर के भीतर चारपाई में पड़ी थी।

बताया गया कि घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी जबकि उसके साथ रहने वाली सास किसी काम से बाहर गई थी। शाम को जब सास घर वापस आई थी तो देखा कि बहू रुबी की लाश घर के अंदर वाले कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई थी और गले में शाल लिपटा है।

पुलिस नें मामले में मर्ग कायम कर शव का पोस्ट मार्टम कराया जिसमें डाक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में महिला की हत्या गला घोंटकर करना बताया। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की पता तलाश शुरु की तो आसपास के लोगों नें बताया कि घटना दिनांक को ग्राम धौरहरा निवासी 22 वर्षीय दशरथ उर्फ छोटू बंसल घटनास्थल के पास देखा गया है। पुलिस नें शंका के आधार पर दशरथ उर्फ छोटू बंसल की तलाश कर जब उसे अभिरक्षा में लेकर पूछ-ताछ की तो उसने पहले तो गोल गोल जवाब दिया लेकिन जब पुलिस ने पूंछताछ का तरीका बदला तो सारा सच खुद-ब-खुद सामने आ गया।

पुलिस के मुताबिक घटना दिनांक को सुबह 8 से 10 बजे आरोपी पीछे के रास्ते महिला के घर में दाखिल हुआ, उस वक्त महिला घर पर अकेली थी। आरोपी नें पहले तो महिला के साथ जबरन रेप किया और जब उसने शोर मचाने का प्रयास किया तो आरोपी नें पकडे़ जाने के घर से उसी की शाल से गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले में फिलहाल आरोपी के विरुद्ध हत्या के अपराध की धारा 302 और दुष्कर्म की धारा 376 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है।

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