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एमपी में कोरोना की नईगाइड लाइन जारी : शदियों में 250 और अंतिम संस्कार में 50 की संख्या निर्धारित, बड़े मेलों के आयोजनों में रोक

कोरोना की समीक्षा के लिये हुई अपात बैठक में सीएम ने लिया सख्ती का फैसला, बोले घबराने की नहीं, सवाधानी की जरूरत है…
पढ़िए नई गाइडलाइन में क्या है निर्देश…
तेज खबर 24 एमपी।


रिपोर्ट अयाज खान अज्जू


मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफतार के चलते प्रदेशभर में लगाए गए नाईट कर्फ्यू के बाद अब और सख्ती बढ़ा दी गई है। सीएम ने आज कोरोना की समीक्षा के लिये ली गई अपात बैठक में नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें प्रदेश में होने वाले मेलों में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शादियों में 250 लोग ही शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 50 लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को गाइडलाइन भेज दी है जिसे वह जिले की स्थिति के हिसाब से विस्तार से अलग गाइडलाइन जारी करेंगे।
नई गाइडलाइन में यह मुख्य निर्देश

  1. सभी तरह के मेले नहीं लगेगे, जहां संक्रमण ज्यादा हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाए।
  2. भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क अनिवार्य होगा।
  3. शादियों में दोनों पक्ष के 250 लोग शामिल होंगे।
  4. अंतिम संस्कार आदि में 50 लोग ही शामिल होंगे।
  5. आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। यहां प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 594 केसों के मिलने के बाद सरकार ने सख्ती शुरु कर दी है। सरकार का मानना है कि 25 से 30 जनवरी के बीच तीसरी लहर का पीक होगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कोरोना की समीक्षा को लेकर अहम बैठक बुलाई थी। सीएम ने कहा कि हमे घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्कता है।
    सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने आवश्यक बेड, कोविड केयर सेंटर में संक्रमित रोगियों के आईसोलेशन की समुचित व्यवस्था और जिले के अधिकारियों को जिलों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए है।
    उन्होंने बडे़ मेलों का आयोजन ना करने और नाईट कर्फ्यू को यथावत जारी रखने समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
    इसके अलावा सीएम ने विवाह में अधिकतम 250 मेहमान और शवयात्रा में 50 लोगों की संख्या निर्धारित की है।

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