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मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : बिना OBC आरक्षण के कराए जाएंगे चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर निर्वाचान आयोग को अधिसूचना जारी करने दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज का बड़ा बयान आया सामने
तेज खबर 24 भोपाल।
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उससे रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में यह बात क्लीयर हो गई है कि अब प्रदेश में बिना OBC आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि बिना ओबीसी के चुनाव कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाएं।

सुप्रीम कोर्ट के बिंदु-.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज का बड़ा बयान
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है और यह कह रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने समय बर्बाद किया है, वही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा है विस्तृत अध्ययन के बाद आगे की रणनीति तय होगी, उन्होंने कहा प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के पक्ष में है वो और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी लगाएंगे, नगरी निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। कानूनी पहलू पर अगर बात की जाए तो तब तक रिव्यू पिटिशन दायर नहीं की जा सकती जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

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