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एमपी सहित रीवा में नगरीय निकाय चुनाव का बजा बिगुल : 2 चरणों में होगा मतदान, चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता हुई प्रभावशील

प्रथम चरण में हनुमना, मऊगंज व नईगढ़ी नगर परिषद में होगा चुनाव दूसरे चरण में नगर निगम सहित नगर परिषद गुढ़, गोविंदगढ़, सेमरिया, सिरमौर, मनगवां, बैकुण्ठपुर, त्योंथर, चाकघाट व डभौरा होगा चुनाव
तेज खबर 24 रीवा।
मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब नगरीय निकायों के आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अब नगरीय क्षेत्रों में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है जो निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगी।
मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक रीवा जिले में भी नगरीय निकायों का निर्वाचन दो चरणों में कराया जाएगा। जिसमें प्रथम चरण में मतदान 6 जुलाई को तथा द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। बता दें कि प्रथम चरण की मतगणना एवं परिणाम की घोषणा 17 जुलाई को एवं द्वितीय चरण की मतगणना व परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को प्रात: 9 बजे से आरंभ होगी। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। नगर पालिक निगम के महापौर एवं नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद में पार्षद पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से ईव्हीएम से कराया जाएगा। रीवा जिले में नगर परिषद मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी में प्रथम चरण में तथा नगर पालिक निगम रीवा, नगर परिषद गोविंदगढ़, गुढ़, मनगवां, सिरमौर, बैकुंठपुर, सेमरिया, त्योंथर, चाकघाट एवं डभौरा में द्वितीय चरण में निर्वाचन संपन्न होगा।


11 जून से नाम निर्देशन का कार्य होगा आरंभ
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 11 जून को प्रात: 10.30 बजे होगा और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य आरंभ हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र 18 जून को एक बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को प्रात: 10.30 बजे से की जाएगी तथा अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून को दोपहर 3 बजे तक नियत की गई है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें प्रतीक चिन्ह 22 जून को अभ्यर्थितासे नाम वापसी के ठीक बाद आवंटित कर दिए जाएंगे। प्रथम चरण में मतदान 6 जुलाई को तथा द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण की मतगणना एवं परिणाम की घोषणा 17 जुलाई को एवं द्वितीय चरण की मतगणना व परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को प्रातरू 9 बजे से आरंभ होगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अस्त्र.शस्त्रों पर प्रतिबंध के दिए आदेश
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रीवा जिले में दो चरणों में नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न होंगे। निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों में हथियारों के उपयोग परप्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से शस्त्रधारी अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराना सुनिश्चित करें।

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