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जरुरी खबर, महापौर तथा पाषर्द पद के उम्मीदवारों को यह जानकारी देना होगा अनिवार्य : 11 जून से दाखिल हांगे नामांकन पत्र

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारुप 3 में प्राप्त किए जाएंगे नामांकन पत्र, 18 जून तक ही दाखिल होंगा नामांकन
तेज खबर 24 रीवा।
मध्यप्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र राज्य निवार्चन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारुप 3 में ही प्राप्त किए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रारुप तीन में कुछ आवश्यक जानकारियां देना अनिवार्य किया गया है और जानकारियां नहीं देने पर नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि नगर निगम के महापौर तथा पार्षद पदों एवं नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिए नामांकन पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 3 में प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्र में उम्मीदवार को अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता दर्ज करना होगा। इसके साथ.साथ प्रस्तावक का नाम पता तथा मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर पालिक निर्वाचन नियम 1994 के नियम 24 क के तहत आपराधिक कृत्यों, ऋण देनदारियों, आस्तियां, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र में दो प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी। नामांकन पत्र में उम्मीदवार को उनके राजनैतिक दल के संबंध में जानकारी निर्धारित प्रारूप में देनी होगी। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद भी संलग्न करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों को निर्धारित प्रतिभूति राशि की आधी राशि जमा करनी होगी। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ आरक्षित वर्ग का होने पर जाति प्रमाण पत्र, विद्युत कंपनी से बकाया न होने संबंधी अदेय प्रमाण पत्र तथा नगर निगम एवं नगर परिषद में बकाया न होने संबंधी अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को टिकट साइज की दो फोटो भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

कलेक्टर ने बताया कि नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष दाखिल होंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ केवल दो व्यक्ति ही कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित स्थलों में अधिकारी तथा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफीसर उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन पत्र प्रतिदिन निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

11 जून से दाखिल किए जाएंगे नामांकन पत्र
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रीवा जिले में दो चरणों में नगरीय निकायों का निर्वाचन संपन्न होगा। प्रथम तथा द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्र 11 जून से दाखिल किए जाएंगे। दोनों चरणों के लिए चुनाव की अधिसूचना 11 जून को प्रात: 10. 20 बजे निर्धारित स्थलों पर प्रकाशित की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य शुरू होगा। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए पदों के आरक्षण तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी 11 जून को ही किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि नगरीय निकायों के लिए नामांकन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर तैनात कर दिए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को प्रात: 10.30 बजे से की जाएगी। उम्मीदवार 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

इन पद के उम्मीदवारों को जमा करनी होगी इतनी जमानत राशि
नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वरा निधारित जमानत राशि नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले जमा करनी होगी जिसकी रशीद नामांकन पत्र के साथ ही प्राप्त की जाएगी। बता दें किनगर निगम के महापौर पद के लिए 20 हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। नगर निगम के पार्षद पदों के लिए पांच हजार रुपए एवं नगर परिषद के पार्षद पदों के लिए एक हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों तथा महिला उम्मीदवारों को निर्धारित निक्षेप राशि की 50 प्रतिशत राशि ही जमा करनी होगी। निक्षेप राशि की रसीद संलग्न न होने पर नामांकन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

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