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नगरीय निकाय चुनाव 2022 रीवा : महापौर एवं पार्षद पदों के लिये आज से दाखिल होंगे नामांकन पत्र

नगर परिषदों में भी पार्षद पदों के लिये आज से ही दाखिल किए जाएंगे पर्चे
तेज खबर 24 रीवा।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम के महापौर तथा पार्षद पदों एवं नगर परिषद के पार्षद पदों के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला 11 जून आज से से आरंभ हो जाएगा। नगर निगम के महापौर तथा पार्षद पदों के लिए नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के विभिन्न कक्षों में प्राप्त किये जायेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि महापौर तथा वार्ड क्रमांक 1 से 9 तक के पार्षद पदों के लिए नामांकन पत्र कलेक्टर न्यायालय कक्ष में प्राप्त किये जायेंगे। वार्ड क्रमांक 10 से वार्ड क्रमांक 21 तक नामांकन पत्र पुराना कलेक्ट्रेट भवन के न्यायालय हुजूर तहसीलदार कक्ष में प्राप्त किये जायेंगे। वार्ड क्रमांक 22 से वार्ड क्रमांक 33 तक के नामांकन पत्र एसडीएम हुजूर कार्यालय में दाखिल होंगे। वार्ड क्रमांक 34 से वार्ड क्रमांक 45 के नामांकन पत्र पुराने कलेक्ट्रेट भवन के तहसीलदार हुजूर ग्रामीण न्यायालय कक्ष में प्राप्त किये जायेंगे। इसके लिए रिटर्निंग आफीसर तथा सहायक रिटर्निंग आफीसर तैनात कर दिये गये हैं।

नगर परिषदों में भी पार्षद पदों के लिये दाखिल किए जाएंगे पर्चे

जिले की नगर परिषदों में पार्षद पदों के लिए दो चरणों में चुनाव हो रहा है। नगर परिषद गोविंदगढ़, बैकुण्ठपुर, सिरमौर, चाकघाट तथा हनुमना में पार्षद पद के लिए नामांकन संबंधित नगर पंचायत कार्यालयों में तथा गुढ़ एवं नईगढ़ी नगर परिषदों के पार्षद पद के नामांकन संबंधित तहसील कार्यालयों में जमा किए जा सकेंगे। जबकि नगर परिषद मनगवां, त्योंथर एवं मऊगंज के पार्षद पद के लिए नामांकन संबंधित एसडीएम कार्यालय में जमा होंगे। नगर परिषद सेमरिया के पार्षद पद के लिए नामांकन शासकीय महाविद्यालय सेमरिया में तथा डभौरा नगर परिषद के पार्षद पद के लिए नामांकन शाउमावि बालक डभौरा के प्राचार्य कक्ष में लिए जाएंगे। नामांकन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किये जा सकेंगे।

प्रारुप 3 में भरे जाएंगे महापौर तथा पार्षद पदो के नामांकन

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि नगर निगम के महापौर तथा पार्षद पदों एवं नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिए नामांकन पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 3 में प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्र में उम्मीदवार को अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता दर्ज करना होगा। इसके साथ.साथ प्रस्तावक का नाम पता तथा मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर पालिक निर्वाचन नियम 1994 के नियम 24 क के तहत आपराधिक कृत्यों, ऋणदेनदारियों, आस्तियां, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र में दो प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी। नामांकन पत्र में उम्मीदवार को उनके राजनैतिक दल के संबंध में जानकारी निर्धारित प्रारूप में देनी होगी। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद भी संलग्न करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग तथा महिला उम्मीदवारों को निर्धारित प्रतिभूति राशि की आधी राशि जमा करनी होगी। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ आरक्षित वर्ग का होने पर जाति प्रमाण पत्र, विद्युत कंपनी से बकाया न होने संबंधी अदेय प्रमाण पत्र तथा नगर निगम एवं नगर परिषद में बकाया न होने संबंधी अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को टिकट साइज की दो फोटो भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

नामांकन पत्र के साथ देनी होगी निक्षेप राशि की रसीद
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि नगर निगम के महापौर पद के लिए 20 हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। नगर निगम के पार्षद पदों के लिए पांच हजार रुपए एवं नगर परिषद के पार्षद पदों के लिए एक हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों तथा महिला उम्मीदवारों को निर्धारित निक्षेप राशि की 50 प्रतिशत राशि ही जमा करनी होगी। निक्षेप राशि की रसीद संलग्न न होने पर नामांकन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

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