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रीवा मे दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को : जिले के इन तहसीलों के 284 ग्राम पंचायतों के 961 मतदान केन्द्रों में होगा मतदान…

जिला पंचायत के 12, जनपद पंचायत के 75 और 284 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदो के लिए होगा मतदान
तेज खबर 24 रीवा।
मध्यप्रदेश सहित रीवा में पंचायत चुनाव का प्रथम चरण का मतदान सम्पन्न हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। जिलें में दूसरे चरण में तीन विकासखण्डों में 284 ग्राम पंचायतों के 961 मतदान केन्द्रों में मतदान कराया जाएगा। इस चरण में विकासखण्ड रीवा, रायपुर कर्चुलियान तथा गंगेव में जिला पंचायत सदस्य के 12 वार्डों, जनपद पंचायत के 75 वार्डों तथा 284 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के लिए मतदान होगा। मतदान प्रात: 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतदान केन्द्र में ही मतगणना की जाएगी। सभी पदों के लिए 14 जुलाई को सारणीकरण करके चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य पद के परिणामों की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि विकासखण्ड रीवा में जिला पंचायत सदस्य के चार वार्डों तथा जनपद पंचायत सदस्य के 25 वार्डों के लिए मतदान होगा। विकासखण्ड की 92 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के लिए भी इसी दिन मतदान होगा। मतदान के लिए 332 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
विकासखण्ड रायपुर कर्चुलियान में जिला पंचायत के चार वार्डों तथा जनपद पंचायत के 25 वार्डों के लिए मतदान होगा। विकासखण्ड की 104 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के लिए भी इसी दिन मतदान होगा।
विकासखण्ड गंगेव में जिला पंचायत सदस्य के चार एवं जनपद सदस्य के 25 पदों के लिए मतदान होगा। यहाँ 88 ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान कराने के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। मतदान दल निर्धारित विकासखण्ड मुख्यालय से मतदान सामग्री प्राप्त करके 30 जून को मतदान कराने के लिए रवाना होंगे।

अलग.अलग रंगों के होंगे मतपत्र
पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होने जा रहा है। इस चरण में विकासखण्ड रीवा, गंगेव तथा रायपुर कर्चुलियान की 284 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। पंचायत चुनाव में प्रत्येक मतदान केन्द्र में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच तथा पंच पद के लिए मतदान होगा। इन पदों के लिए अलग-अलग रंगों के मतपत्र मतदान के लिए मिलेंगे। जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र गुलाबी रंग का होगा। जनपद सदस्य का मतपत्र पीले तथा सरपंच पद का मतपत्र नीले रंग का होगा। पंच पद के मतपत्र का रंग सफेद रहेगा। प्रत्येक मतदाता को दो पदों के मतपत्र एक बार में दिए जाएंगे। मतांकन करने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में दो.दो गोपनीय कक्ष बनाए गए हैं। मतदाता बारी.बारी से इनमें जाकर अपनी इच्छा के अनुसार मतांकन करेंगे।

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की विक्री रहेगी प्रतिबंधित
जिले में दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने मदिरा की विक्री के साथ.साथ इसके परिवहन पर भी प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत लगाये गये हैं। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव संपन्न होना है उन पंचायतों की सीमा से 5 किलो मीटर की परिधि में आने वाली शराब की दुकाने मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घण्टे पूर्व पूरी तरह से बंद रहेगी। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा जिला आबकारी अधिकारी को कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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