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अदालत के प्रकरणों से आपसी सुलह कर पाए छुटकारा : 13 अगस्त को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

सभी प्रकार के प्रकरणों का किया जाएगा निराकरण, जिला सहित तहसील स्तर पर होगा लोक अदालत का आयोजन
तेज खबर 24 रीवा।
वाद विवाद को लेकर न्यायालय में लंबित प्रकरण से छुटकारा पाने के लिये नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह कर आप छुटकारा पा सकते है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को होने जा रहे है जो जिला व तहसील स्तर पर आयोजित होगी।
जानकारी के मुताबिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वाष्र्णेंय के निर्देशन में सम्पूर्ण रीवा सहित जिले की समस्त तहसील न्यायालयों में 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जिला न्यायालय परिसर तथा अन्य न्यायालयों में प्रात: 10:30 बजे से लोक अदालत आरंभ होगी। लोक अदालत में सभी प्रकार के प्रकरण एन.ई.एक्ट. बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत, आपराधिक, शमनीय, मेट्रोमॉनियल, दीवानी के पूर्ववाद एवं न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरण तथा दीवानी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।


बिजली, जल एवं संपत्तिकर में उपभोक्ताओं को मिलेगी विशेष छूट
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर उपभोक्ताओं को विशेष छूट प्रदान करने के लिए प्री.लिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर दोनों में छूट दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 के तहत तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 और 132 में निहित शक्तियों के आधार पर जल कर एवं सम्पत्ति कर में उपभोक्ताओं को विषेश छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं से अपने.अपने प्रकरणों को निराकृत कराने के लिए लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ उठाने की अपील की गई है।


आपसी सुलह से होगा निराकरण
नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसमें बिजली विभाग, नगरीय निकाय, बैंकए बीमा, श्रम, दूरसंचार, दुर्घटना बीमा, पारिवारिक विवाद सहित अन्य प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण किया जाता है। इसके निराकरण की अन्य किसी न्यायालय में अपील अथवा सुनवाई नहीं होती है। आपसी सुलह से प्रकरणों के निराकरण के इच्छुक पक्षकार आवेदन देकर लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं।

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