Site iconSite icon Tezkhabar24.com

REWA में हेलमेट पहनना अनिवार्य कलेक्टर ने धारा 144 (1) का जारी किया आदेश, बिना हेलमेट चलने वाले 500 वाहन पकड़ाए…

हेलमेट के प्रति आमजन को जागरुक करने सड़क पर उतरे कलेक्टर व एसपी, हेलमेट धारकों को फूल व तिलक लगाकर किया सम्मान…
तेज खबर 24 रीवा।
सड़क हादसो में होने वाली मौतों पर कमीं लाने व आमजन की सुरक्षा के लिये उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का पालन कराने प्रदेशभर में हेलमेट अनिवार्य रुप से पहनने का जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला कलेक्टर रीवा ने भी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हलमेट अनिवार्य करने का आदेश दिया है। जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण रीवा जिले में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालयों में पदस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। जिले के शहरी क्षेत्र में आमजन को जागरुक करने कलेक्टर मनोज पुष्प एसपी नवनीत भसीन पुलिस व प्रशासनिक अमले के साथ खुद सड़क पर उतरे और हेलमेटधारी वाहन चालकों को फूल देकर सम्मानित किया है।


बिना हेलमेट चलने वाले 500 वाहन पकड़ाए
6 अक्टूर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले हेलमेट चेकिंग का अभियान आज से प्रारंभ कर दिया गया है। एसपी के निर्देश पर आज शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने दो पहिया वाहन की चेकिंग की जिस दौरान तकरीबन 500 ऐसे वाहन पकडे़ गए जिनके चालक बिना हेलमेट के मिले। ट्रेफिक इंचार्ज दिलीप तिवारी की मांने तो जांच के दौरान 500 वाहनों में से तकरीबन 150 के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई है जबकि 10 वाहन न्यायालय भेजे गए है वहीं अन्य वाहनों के चालक मौके पर ही हेलमेट खरीदकर लाए जिन्हें बिना जुर्माने के ही छोड़ा गया है।


हेलमेट धारकों को तिलक लगाकर किया गया सम्मान
हेलमेट अभियान को लेकर एक ओर जहां चेकिंग लगाकर कार्यवाही की गई तो वहीं हेलमेट धारकों को कलेक्टर व एसपी ने फूल देकर सम्मान किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह एवं एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी के साथ तहसीलदार यतीश शुक्ला ने हेलमेट लगाकर चलने वालों को पुष्प भेंटकर सम्मानित किया साथ ही लोगों से अपेक्षा की गई कि अपनी एवं परिवार की सुरक्षा के लिये हेलमेट लगाकर ही दो पहिया वाहन चलाएंगे।


कलेक्टर ने दिये यह प्रमुख आदेश…
शासकीय सेवक को हेलमेट के बिना कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल देंगे। इस आशय के फ्लैक्स एवं बैनर सभी पेट्रोल पंपों में तत्काल लगाएं।
जारी आदेश के अनुसार स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगर निगम एवं अन्य सार्वजनिक स्थल के पार्किंग में केवल हेलमेट धारण करने वाले दोपहिया वाहनों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी।
दोपहिया वाहन विक्रेता एजेंसियां अपने दुकान के बाहर फ्लैक्स और बैनर लगाकर दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट प्राप्त करना संबंधी जानकारी प्रदर्शित करें।
बिना हेलमेट क्रेता को शोरूम में प्रवेश न दें। जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, होटल, ढावे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल आदि में हेलमेट के उपयोग संबंधी फ्लैक्स और बैनर लगाए जाएं।

Exit mobile version