6 वर्ष पूर्व रीवा लोकायुक्त ने तत्कालीन आयुक्त को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया था ट्रैप…
तेज खबर 24 रीवा।
रीवा लोकायुक्त द्वारा 6 वर्ष पूर्व 12 लाख रुपए कैश और 10 लाख का सोना बतौर रिश्वत लेने वाले सतना के तत्कालीन नगर निगम आयुक्त को न्यायालय ने 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। यह फैसला सतना की विशेष न्यायालय ने आज शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यो एवं तर्को से सहमत होकर सुनाया है।
मामले में विशेष लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय सतना द्वारा 3 जुलाई 2023 को पारित निर्णय में आरोपी सुरेंद्र कुमार कथुरिया तत्कालीन आयुक्त नगर पालिक निगम सतना हाल निलंबित संबद्ध कार्यालय संचालक नगरीय विकास विभाग भोपाल को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50, हजार के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988. में 5 वर्ष सश्रम कारावास 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र कुमार कथुरिया द्वारा शिकायतकर्ता राजकुमार अग्रवाल के निर्मित मकान को ना गिराने के एवज में 40 लाख रुपए एवं 10 लाख रुपए के सोने की मांग की गई थी। जिस पर सुरेंद्र कुमार कथुरिया तत्कालीन आयुक्त नगर पालिक निगम सतना को 12 लाख रुपए नगद एवं 10 लाख का सोना लेते हुए दिनांक 27 जून 2017 को रंगे हाथ पकड़ा गया। मामले में लोकायुक्त नें अपराध क्रमांक 110/2017 पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय सतना में 21 जून 2019 को चालान प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विशेष न्यायालय सतना द्वारा विचारण उपरांत आज निर्णय पारित किया गया है और न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट तैयार कर सेंट्रल जेल सतना भेजा गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक फकरुद्दीन द्वारा की गई।