एम्बुलेंस रोकने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, शिवराज सरकारी की कैबिनेट ने जुर्माने की राशि में संशोधन को दी मंजूरी
तेज खबर 24 एमपी।
मध्यप्रदेश के कैबिनेट में मोटरयान अधिनियम के तहत किये जाने वाले जुर्माने की राशि में बढ़ोत्तरी के लिये संशोधन की मंजूरी दे दी है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 (2019) में दी गई जुर्माने की राशि में किये गए संशोधन के मुताबिक अब बिना हेलमेट चलने वालों पर 300 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया है जो कि पूर्व में 250 रुपए था। इसी तरह से अब मरीजों को ढोने वाली आपातकालीन सेवा एम्बुलेंस को रोकने पर 10 हजार का जुर्माना तय किया है।
दरअसल मंगलवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट में जुर्माने की राशि में किये गए संशोधन में जो जुर्माने की राशि तय की गई है उसके मुताबिक अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 300 रुपए जुर्माना लगेगा जो अब तक यह 250 रुपये था। सायलेंसर को मोडिफाइड कराकर या हॉर्न से प्रतिबंधित क्षेत्र में दोबारा आवाज करने पर दो हजार रुपए जुर्माना लगेगा, बिना अनुमति के किसी बाइक या कार रेस में भाग लेते हैं तो पहली बार में 5 हजार और दूसरी बार में 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। ओवरलोड वाहन से यदि सड़क को नुकसान पहुंचता है तो जुर्माने की राशि 10 हजार रुपए रहेगी। पहले यह 1000 रुपए थी। जुलूस, धरना.प्रदर्शन में यदि कोई एंबुलेंस रोकता है तो अब उसे 10 हजार रुपए दंड देना होगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने तय किया है कि यदि कोई गाड़ी तय मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाती है तो पहली बार में 1 हजार रुपए जुर्माना होगा। दूसरी बार यह राशि 10 हजार रुपए रहेगी। बड़े वाहनों पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। वाहनों में तय परमिट से ज्यादा सवारी ढोने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना अब 200 रुपए रहेगा, पहले ये 1500 रुपए था।