जांच के दौरान बिना टेंम्परेरी फायर एनओसी की चलती मिली थी रीवा की कई अस्पतालें, फिर भी क्लीनिचिट
तेज खबर 24 रीवा।
मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्थित न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल में हुई आगजनी की घटना के बाद जागे स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिग होगों की जांच के दौरान नियम विरुद्ध पाई गई अस्पतालों पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की है। स्वास्थ विभाग की टीमों ने प्रदेश के 23 जिलों के 92 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिया है लेकिन रीवा की अस्पतालों को क्लीनचिट मिल गई है, जबकि जांच के दौरान कई प्राइवेट अस्पतालों में टेंम्परेरी फायर एनओसी नहीं पाई गई थी बावजूद इसके उन्हें अभयदान दे दिया गया।
गौरतलब है कि जबलपुर की घटना के बाद हर जिले में एक डॉक्टर के साथ प्रशासन व नगर निगम की टीम द्वारा निरीक्षण कराया गया था। जांच में प्रदेश के 23 जिलों के नर्सिंग होम बिना टेम्परेरी फायर एनओपी के चलते मिले। जांच के दौरान नियमों के मुताबिक अस्पताल संचालित नहीं मिलने पर 92 निजी नर्सिग होम के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए है लेकिन रीवा की जांच कमेटी को कई अस्पतालों में खामिया मिली और उन अस्पताल में उपचार सेवा पर भी रोक लगाई गई लेकिन जब उन पर कार्यवाही की बात आई तो क्लीनचिट दे दी गई।
जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिन जिलों की अस्पतालों में कार्यवाही की गई है उनमें जबलपुर के 33, भोपाल के 21, ग्वालियर के 19, मंदसौर के 4, धार और खरगोन की 2 2 अस्पतालें शामिल है। इसके अलावा बालाघाट, गुना, बडवानी, शिवपुरी, उज्जैन, रतलाम, शहडोल, डिंडोरी, छतरपुर, बैतूल, हरदा, रायसेन में एक एक अस्पतालों का पंजीयन भी निरस्त किया गया है।