लिस्ट में नाम होना भी जरुरी तभी मिल सकेगा यह अधिकार,वयस्क लोगो से लिस्ट में नाम जुड़वाने की गयी अपील
तेज खबर 24 रीवा।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रीवा जिले में इन दिनों मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 2 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों में कर दिया गया है और अब इसके संबंध में 31 अगस्त अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इनके निराकरण के बाद 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि एक व्यक्ति का नाम केवल एक मतदान केंद्र की सूची में ही रह सकता है। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची के संबंध में गलत जानकारी देने पर दंड का प्रावधान है। बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों में मतदाता सूची में शामिल है तो उसे 1 साल तक की सजा तथा जुर्माना हो सकता है।बताया गया कि किसी मतदाता का नाम भूलवश एक से अधिक स्थानों में दर्ज हो गया है तो वह एक स्थान से अपना नाम मतदाता सूची से पृथक कराने के लिए फार्म नम्बर 7 में आवेदन कर सकता है।
जिनका नहीं है नाम उनसे जुड़वाने की अपील…
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि मतदान प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का अधिकार और कर्त्तव्य है। हर नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर ही मतदान का अवसर मिलेगा। जो व्यक्ति किसी भी कारणवश अपना नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल करा पाए हैं वे अपने निकटतम मतदान केन्द्र के बीएलओ से संपर्क करके फार्म 6 में मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन करें। इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। कलेक्टर ने सभी वयस्क व्यक्तियों से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की अपील की है।