इन नियमों का पालन नहीं करने पर 5 फर्शी पत्थर खदाने व 5 गिट्टी खदानों की लीज की गई निरस्त
तेज खबर 24 रीवा।
रीवा कलेक्टर ने लीज में संचालित होने वाली खदानों पर बड़ी कार्यवाही कार्यवाही की है। कलेक्टर ने जिले की 10 खदानों का उत्खनन पट्टा निरस्त करने के आदेश दिए है।
यहां खदान संचालकों द्वारा डेड रेंट जमा न करने, लीज में दी गई शर्तों का उल्लंघन करने, वृक्षारोपण न करने तथा रॉयल्टी की राशि जमा नहीं कराने पर कलेक्टर ने लीज निरस्त करने की कार्यवाही की है।
हांलाकि इस कार्यवाही से पूर्व खदान संचालकों को इस संबंध में कई बार नोटिस भी दिया गया था लेकिन नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने पर कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत की गई है। कलेक्टर ने खदान संचालकों को डेड रेंट तथा रायल्टी की शेष राशि एक महीने में अनिवार्य रूप से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं और रायल्टी की राशि जमा न करने पर भू राजस्व की तरह उसकी वसूली की जाएगी। जिन खदानों की लीज निरस्त की गई है उनमें पांच फर्शी पत्थर खदानें तथा पांच गिट्टी की खदानें शामिल हैं।
यह कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
इन खदानों का लीज किया गया निरस्त
जारी आदेश के अनुसार खदान संचालक देवेश सिंह ग्राम गड्डी की फर्शी पत्थर खदान, मॉ वैष्णवी एसोसिएट की ग्राम कुइयां में पत्थर खदान, जय भोले स्टोन क्रेशर संचालक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय की ग्राम मरहा में गिट्टी पत्थर खदान, जय भोले स्टोन क्रेशर संचालक मंदाकिनी पाण्डेय ग्राम दादर पत्थर गिट्टी खदान तथा मेसर्स वैभवा इन्फ्राटेक संचालक सुरेश तिवारी ग्राम सरदमन तहसील हनुमना की पत्थर खदान का पट्टा निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह मधु पाण्डेय की ग्राम हाटा में संचालित फर्शी पत्थर खदान, आभा सिंह ग्राम नाउनखुर्द में पत्थर खदान, पुष्पराज सिंह ग्राम लोढी में फर्शी पत्थर खदान, राजेन्द्र सिंह की ग्राम लोढी में संचालित फर्शी पत्थर खदान तथा आभा सिंह द्वारा संचालित ग्राम अल्वहा कला की फर्शी पत्थर खदान का पट्टा निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं।