भूमि का नामांतरण व खसरा के एवज में पटवारी ने मांगे थे 8 हजार की रिश्वत
तेज खबर 24 सतना।
भ्रष्टाचार के आरोप में विशेष न्यायालय सतना ने आरोपी पटवारी को 4 साल की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार के अर्थदंण्ड से दंडित किया है। मामले में विशेष न्यायालय ने 5 साल बाद आज यह फैसला सुनाया है, जिस पर पटवारी को जेल भेज दिया गया।
दरअसल पटवारी के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार का प्रकरण रीवा लोकायुक्त ने सतना न्यायालय में पेश किया था जिसकी सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।
जानकारी के मुताबिक रीवा लोकायुक्त की टीम ने वर्ष 2015 में आरोपी पटवारी विजयकांत नामदेव हल्का नम्बर 36 कामता तहसील मझगवां, हाल तहसील बिरसिंहपुर को 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
मामलें में पटवारी के खिलाफ रावेन्द्र गौतम नाम के फरियादी ने भूमि का नामांतरण व खसरा बनाने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की थी जिस पर लोकायुक्त की टीम ने पटवारी विजयकांत को फरियादी से 26 मई 2015 को 8 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था।
लोकायुक्त ने पटवारी की ट्रैप कार्यवाही पूरी कर प्रकरण को विशेष न्यायालय सतना में प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने आज पटवारी को दोषी पाते हुये धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार का अर्थदण्ड तथा धारा 13,1 डी सहपठित 13 दो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार के अर्थदड से दंडित किया है।