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MP पंचायत व निकाय चुनाव में OBC को मिलेगा आरक्षण : शिवराज सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

अब OBC आरक्षण के साथ ही मध्यप्रदेश में कराए जाएंगे निकाय व पंचायत चुनाव, जानिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
तेज खबर 24 भोपाल।
मध्यप्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट में शिवराज सरकार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई पूरी करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुये कहा है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही मध्यप्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिवराज सरकार को एक बड़़ी जीत हासिल हुई है और सरकार आरक्षण के प्रयास में सफल हो गई है। बता दें कि अब मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। इसके अगले सप्ताह चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।


सरकार ने दाखिल की थी संशोधन याचिका
सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी। इस पर 17 मई को भी सुनवाई हुई। सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इसके अनुसार प्रदेश में ओबीसी की 51 प्रतिशत आबादी बताई गई है। सरकार का मानना था कि इस आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय हो सकेगा। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया था कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही भी होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को उसका संवैधानिक अधिकार यानी आरक्षण मिलना चाहिए।

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