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आज से थमेगा दूसरे चरण का चुनावी शोर : दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव प्रचार करते मिले तो होगी कार्यवाही…

रीवा, रायपुर कर्चुलियान व गंगेव विकासखण्ड में होगा दूसरे चरण का मतदान
तेज खबर 24 रीवा।

मध्यप्रदेश सहित रीवा में पंचायत आम चुनाव में दूसरे चरण का मतदान एक जुलाई को कराया जाएगा। दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया भी सुबह 7 से दोपहर 3 तक चलेगी। इस चरण में रीवा जिले के विकासखण्ड रीवा, रायपुर कर्चुलियान तथा गंगेव विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय दोपहर 3 बजे से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, यानी 29 जून की आज दोपहर 3 बजे से चुनावी शोर बंद हो जाएगा। कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कि सभी उम्मीदवार निर्धारित समय के बाद सार्वजनिक रुप से चुनाव प्रचार ना करे और यदि कोई व्यक्ति या वाहन चुनाव प्रचार करते पाया गया तो उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी रिटर्निग ऑफीसर व पुलिस अधिकारी चुनाव प्रचार के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें।

961 मतदान केन्द्रों में होगा दूसरे चरण का मतदान
रीवा जिले में दूसरे चरण का मतदान तीन विकासखण्डों के कुल 284 ग्राम पंचायतों में कराया जाएगा। मतदान कराने के लिये कुल 961 मतदान केन्द्र बनाए गए है। इनमें विकासखण्ड रीवा में 332, रायपुर कर्चुलियान में 329 तथा गंगेव विकासखण्ड में 300 मतदान केन्द्र बनाए गए है। इन मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्ति के बाद मतदान केन्द्र में ही मतगणना भी की जाएगी।


30 जून को मतदान सामग्री का होगा वितरण
दूसरे चरण के चुनाव में मतदान कराने के लिये मतदान दलां को मतदान सामग्री 30 जून को सुबह 7 बजे वितरित की जाएगी। कलेक्टर एव जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि विकासखण्ड रीवा के सभी मतदान दलों को शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा से मतदान सामग्री वितरित की जाएगी। विकासखण्ड गंगेव में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा रायपुर कर्चुलियान विकासखण्ड में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। मतदान दल के सदस्य तथा सेक्टर आफीसर सुबह 7 बजे अनिवार्य रूप से सामग्री वितरण स्थल पर पहुंच जाएं। चेकलिस्ट के अनुसार मतदान सामग्री प्राप्त कर उसका मिलान कर लें। मतपत्रों की गिनती अनिवार्य रूप से कर लें। निर्धारित वाहनों से ही मतदान केन्द्रों के लिए प्रस्थान करें। सभी रिटर्निंग आफीसर सामग्री वितरण के लिए उचित प्रबंध करें।

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