सीधी जिला न्यायालय नें सुनाया फैसला, 5 आरोपियो पर था रेपकांड में शामिल होने का आरोप…
तेज खबर 24 सीधी।
सीधी जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने अमिलिया रेप कांड के मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने रेप कांड में शामिल 5 आरोपियों में से 4 को दोषमुक्त करार दिया जबकि मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास के कठोर दंड से दंडित करते हुए 20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामला 1 वर्ष पूर्व अमिलिया थाने में दर्ज विधवा महिला से हुए रेप कांड का है जिसमें झोपड़े में सोने वाली महिला के साथ आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ़ रेप की घटना को अंजाम दिया था बल्कि महिला के गुप्तांग में लोहे की सरिया डालकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था।
अमिलिया थाना पुलिस ने उक्त मामले में पांच नामजद लोगों को आरोपी बनाकर प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसमें अपर लोक अभियोजक बृज किशोर पांडे ने शासन की ओर से पैरवी की। जिनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर विचारण के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी राम लल्लू कोल निवासी ग्राम हरदी थाना अमिलिया जिला सीधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है जबकि बचे हुए 4 से आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित ना पाए जाने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।
सीधी जिला न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीनू वर्मा ने बताया कि 45 वर्षीय विधवा महिला बूढ़ा पहाड़ के समीप झोपड़ी में चाय की दुकान संचालित करती थी। घटना दिनांक की रात महिला अपनी बहन के साथ झोपड़ी के अंदर सो रही थी तभी देर रात आरोपी राम लल्लू कोल वहां पहुंचा और बाहर से आवाज लगाकर उसने पानी मांगा। पीड़ित महिला के मना करने पर आरोपी वहां से वापस लौट गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अपने साथियों के साथ महिला के झोपड़े में धावा बोल दिया और महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए उसके गुप्तांग में लोहे की सरिया डाल दिया जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के दौरान पीड़ित महिला की बहन नें शोर मचाते हुए विरोध दर्ज कराया लेकिन जब आरोपी वहां से चले गए तो उसने अपने परिजनों को घटना से अवगत कराया जिसके बाद महिला को अमिलिया अस्पताल से सीधी रेफर कर दिया गया।
उक्त घटना की सूचना के बाद अमिलिया थाना पुलिस ने मामले में विवेचना उपरांत राम लल्लू कॉल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम हरदी थाना अमिलिया, विजय कुमार उर्फ दद्दू कोल उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम हरदी थाना अमिलिया, भाईलाल पटेल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बड़ागांव थाना अमिलिया, बलिकरण उर्फ पिंटू गोड़ उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सरदमन थाना हनुमाना जिला रीवा, योगेंद्र कोल उर्फ छोटे निवासी ग्राम हरदी थाना अमिलिया के विरुद्ध दुष्कर्म व हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।मामले में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार पांडे द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।विचारण पश्चात न्यायालय द्वारा अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त राम लल्लू कोल को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शेष आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित ना पाए जाने के कारण दोषमुक्त किया गया और दोषमुक्त आरोपी गणों के विरुद्ध अपील की जावेगी।