2 साल पहले सगी भतीजी से रेप के आरोप में गया था जेल, जमानत में छूटते ही फिर बन बैठा हैवान…
तेज खबर 24 उत्तरप्रदेश।
समाज में मानसिक विकृति का शिकार हो चुके मानव रुपि हैवान हैवानियत की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसे ही हैवान की हैवानियत का मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सामने आया है जहां सगी भतीजी से रेप के आरोप में 2 साल बाद जेल से रिहा हुए आरोपी ने एक बार फिर हैवानियत का खिलौना खेल खेला, उसने जेल से छूटने के महज दूसरे दिन ही 3 साल की मासूम बच्ची से ना सिर्फ दरिंदगी की बल्कि उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर लाश को लावारिस फेंक दिया। हालांकि मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले तो आरोपी नें पुलिस को गुमराह करने की कोशिश थी लेकिन जब पुलिस ने शख्ती दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
दरअसल मामला गोरखपुर जिले में 6 अगस्त का है जहां से मां के साथ सो रही 3 साल की बच्ची अचानक से लापता हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो पीड़ित के घर से महज कुछ दूरी पर बच्ची का शव पड़ा मिला। पुलिस ने जब बच्ची के शव का पीएम कराया तो दुष्कर्म की बात सामने आई। चिकित्सकों ने पुलिस को बताया कि पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया फिर उसकी हत्या की गई है।
महज 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या किए जाने के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि पड़ोस के ही गांव का रहने वाला मिथिलेश विश्वकर्मा उर्फ मिठाई नामक शख्स इलाके में देखा गया था, जो घटना से 1 दिन पूर्व ही अपनी सगी भतीजी से रेप के आरोप में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस ने बिना समय गवाएं संदेही मिथिलेश विश्वकर्मा उर्फ मिठाई को पूछताछ के लिए जब हिरासत में लिया तो पहले उसने पुलिस को गुमराह किया लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ का तरीका बदला तो आरोपी ने बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या करने की बात कबूल ली।
गोरखपुर पुलिस ने बताया कि आरोपी 2 साल पूर्व अपनी सगी भतीजी से रेप के आरोप में जेल गया था और 5 अगस्त को ही वह जमानत पर रिहा हुआ। जमानत पर जेल से छूटने के दूसरे ही दिन आरोपी 6 अगस्त की सुबह घर के भीतर अपनी मां के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को न सिर्फ अगवा कर लिया बल्कि उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आरोपी के विरुद्ध हत्या और दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट व एससी एसटी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसे न्यायालय में पेशकर एक बार फिर जेल भेज दिया है।