तेज खबर 24 रीवा।
मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री डाॅक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद अब रीवा में भी खुले में मांस-मछली की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले दिन मौखिक समझाइश देकर लाइसेंस लेने को कहा गया है। नगर निगम ने शहर के व्यवसाइयों को नोटिस जारी कर कहा है कि खुले में मांस-मछली की बिक्री प्रतिबंधित है। शासन द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार, कारोबार करने के लिए वह नगर निगम से लाइसेंस लें अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तीन दिन का समय दिया गया है।
रीवा नगर निगम के उपायुक्त एमएस सिद्दीकी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार शहर में कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अभी उन सभी व्यवसाइयों को समझाइश के साथ नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है, जो खुले में मांस-मछली का कारोबार करते हैं। साथ ही कर्मचारी उन्हें बता रहे हैं कि यदि लाइसेंस जिनके पास नहीं है वह निर्धारित शर्तों को पूरा कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के आसपास इस तरह का व्यवसाय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए एनाउंस करने के साथ ही उन व्यवसाइयों को नोटिस भी दिया जा रहा है और तीन दिन के लिए समय दिया गया है। इस अवधि में भी यदि किसी ने नियमों का पालन करने का प्रयास नहीं किया तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी।
शासन के निर्देशों का पालन कराने के लिये नगर निगम के सभी जोन प्रभारी और स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी कुमार को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। शहर में की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी हर दिन शाम छह बजे तक भोपाल भेजी जाएगी।
इधर मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों पर अधिक तेज आवाज करने वाले डीजे व लाउड स्पीकर पर भी कार्रवाई को निर्देशित किया है। उक्त निर्देश का पालन कराने के लिये भी शहर के डीजे संचालकों की बैठक बुलाई गई। बैइक में डीजे संचालकों को शासन के निर्देशों के बारे में बताया गया कि कितनी आवाज में वह डीजे बजा सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर लगाये गए लाउड स्पीकर बंद करने व विशेष जरूरत पर अनुमति लेकर बजाने की जानकारी दी जाएगी।