सीरियल बम ब्लास्ट में शामिल 78 में से 48 आरोपी दोषी करार, 29 आरोपी साक्ष्यों के आभाव में हुये बरी
तेज खबर 24 देश।
देश के अहमदाबाद में 13 वर्ष पूर्व हुये बम धमाकें में विशेष अदालत ने देश का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बम धमाकों में जान गवांने वालों सहित घायलों को इंसाफ देते हुये 49 गुनहगारों को सजा दी जिनमें से 38 दोषियों को फासी की सजा मुकर्रर की गई है जबकि 11 को ताउम्र कैद में रहने की सजा सुनाई।
दरअसल यह ऐतिहासिक फैसला अहमदाबाद में वर्ष 2008 में हुये सीरियल बम धमाके में दोषी पाए गए दोषियों के खिलाफ सुनाया गया है। गौरतलब है कि सीरियल बम ब्लास्ट मामले में कुल 78 आरोपियों में से 49 को दोषी करार दिया गया है, जबकि 29 को साक्ष्यों के आभाव में बरी कर दिया गया तो वहीं 1 दोषी को जांच में मदद करने लिये बरी किया गया है।
ब्लास्ट में 56 ने गंवाई थी जान 200 लोग हुये थे घायल
वर्ष 2008 में 26 जुलाई को अहमदाबाद शहर में हुये सीरियल बम ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी, जबकि 200 लोग घायल भी हुऐ थे। इस मामले में सूरत और अहमदाबाद में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी जिस पर 80 आरोपियों पर मुकदमा चला। इधर ब्लास्ट के बाद पुलिस ने अहमदाबाद सहित सूरत के अलग अलग इलाकों से दो दर्जन से अधिक जिंदा बमों को बरामद किया था जिसे ब्लास्ट के लिये लगाया गया था, लेकिन यह बम नहीं फट पाए थे।
आतंकी संगठन से जुड़े लोग थे ब्लास्ट में शामिल
अहमदाबाद में हुये सीरियल बम ब्लास्ट में आतंकी संगठन के लोग शामिल थे जिसमें इंडियन मुजाहिदीन और बैन किए गए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुडे़ लोगां ने किए थे। धमकां से पहले इंडियन मुजाहिदीन संगठन ने कथित तौर पर मीडिया को ई मेल भेजकर धमकों की चेतावनी दी थी। इन धमाकों को लेकर आशंका थी कि आतंकी संगठनां ने गोधरा कांड दंगो के जवाब में सीरियल बम ब्लास्ट किया था।
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