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रीवा में लोक अदालत का आयोजन : आपसी सुलह से कराया जाएगा प्रकरणों का निराकरण

संपत्तिकर, जलकर सहित विद्युत संबंधी प्रकरणों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार अधिभार में मिलेंगी छूट
तेज खबर 24 रीवा।


मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश आर.सी. वाष्र्णेंय के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में 12 मार्च को रीवा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय के साथ.साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी किया जा रहा है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया ने आम जनता से अपील की है। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के माध्यम से किया जावेगा। जिनमें संपत्तिकर, जलकर एवं विद्युत संबंधी प्रकरणों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार अधिभार में छूट प्रदान की गयी है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए अपने.अपने प्रकरणों का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में करायें।

प्रकरणों के निराकरण के लिये 45 खंडपीठों को गठन
जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत प्रकरण निराकरण हेतु जिला एवं तहसील न्यायालयों में कुल 45 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें से 27 खंडपीठ जिला न्यायालय रीवा में एवं 18 खंडपीठे तहसील न्यायालय हेतु गठित की गयी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में जलकर एवं बैंक संबंधी प्रकरण में रखे जायेगें।
पूर्व में आयोजित लोक अदालत में प्रकरणों का किया गया था निराकरण
उल्लेखनीय है कि विगत 11 दिसंबर 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिला एवं तहसील न्यायालयों में कुल 1586 प्री लिटिगेशन प्रकरण एवं 778 लंबित प्रकरणों को निराकृत किया गया था।

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