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रीवा के बहुचर्चित अग्रवाल नर्सिग होम का रजिस्ट्रेशन निरस्त : एक माह के भीतर नर्सिग होम को बंद कर प्रशासन को देनी होगी सूचना

निरीक्षण दल ने अनियमित्ता पाए जाने पर की कार्यवाही, शहर के अन्य कई नर्सिग होम भी राडार पर, जल्द हो सकती है कार्यवाही
तेज खबर 24 रीवा।


रीवा शहर के बहुचर्चित अग्रवाल नर्सिग होम पर आज स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। नर्सिग होम का निरीक्षण करने पहुंचे निरीक्षण दल ने अनियमित्ता पाए जाने पर ना सिर्फ नर्सिग होंम का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है बल्कि नवीन नर्सिग होम एक्ट के नियमों के तहत कार्यवाही की है जिस पर एक माह के भीतर नर्सिग होम को बंद कर जिला प्रशासन को सूचिता करना होगा।
दरअसल रीवा शहर के खुटेही स्थित डॉण् केएल अग्रवाल मेमोरियल नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन कई अनियमितताएं पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया है। यह कार्यवाही नवीन नर्सिंग होम एक्ट 2021 के नियमों के तहत उपचर्यागह तथा रूजोपचार के एक्ट 1973 एवं 1997 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। नर्सिंग होम को एक माह के अंदर अपना नर्सिंग होम बंद कर सूचित करना होगा। इस अवधि के दौरान नर्सिंग होम में केवल पुराने भर्ती मरीजों की देखभाल और पुराने ओपीडी मरीजों का ही फॉलोअप किया जाएगा। नए मरीजों की भर्ती तथा ओपीडी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं।

नर्सिग होम में मिली यह अनियमित्ताएं
कार्यवाही के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉण् बीएल मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण दल द्वारा नर्सिंग होम का 28 मार्च को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग होम में कई अनियमितताएं पाई गर्इं। नर्सिंग होम द्वारा निरीक्षण के समय नगर निगम की व्यावसायिक अनुमति की जानकारी नहीं दी गई। ऑपरेशन थियेटर में साफ.सफाई एवं सेप्टिक कंडीशन संतोषप्रद नहीं थी। ऑपरेशन थियेटर में बोयल एप्रेटस] ड्रिप स्टैण्ड] ओटी टेबल में जंग लगा होना पाया गया। बायो मेडिकल बेस्ट की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। नर्सिंग होम में प्रति बेड के हिसाब से फ्लोर स्पेस नहीं था। नर्सिंग होम में ड्यूटी चिकित्सक अनुपस्थित थे तथा चिकित्सक का ड्यूटी रोस्टर नहीं पाया गया। साथ ही अन्य स्टाफ की जानकारी भी प्रदर्शित नहीं की गई थी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि फार्मेसी में फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं था। नर्सिंग होम का पंजीकरण प्रमाण पत्र और रेट लिस्ट को नहीं चस्पा किया गया था तथा शिकायत पुस्तिका के संधारण का भी अभाव था। लेवर रूम में सेवन ट्रे नहीं पाई गई एवं लक्जरी चेयर तथा ऑटोक्लेव लेबर रूम में पाया गया जो नियमानुसार उचित नहीं था। बायो मेडिकल बेस्ट तथा प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं पाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इन अनियमितताओं के कारण नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है।

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