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रीवा में लम्पी का अलर्ट : जिले की सभी सीमाओं के बाहर से मवेशियों के परिवहन पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

देश के कई राज्यों सहित प्रदेश के जिलों में फैल चुकी है पशुओं की संक्रमण वायरल बीमारी
तेज खबर 24 रीवा।
देश के कई राज्यों सहित प्रदेश के जिलों में पशुओं के बीच फैल रही लम्पी नामक संक्रमण वायरल बीमारी का अलर्ट अब रीवा में भी घोषित कर दिया गया है। रीवा में पशुओं के बीच इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये कलेक्टर ने आज एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने जिले की समस्त सीमाओं के बाहर से किसी भी प्रकार से पशुओं के परिवहन पर रोक लगा दी है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिले की सीमाओं के बाहर से जिले में गौवंश एवं भैस वंशीय पशुओं का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।


दरअसल जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने कुछ जिले के पशुओं में लम्पी स्किन डिसीज पाये जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा.144 ;1द्ध तहत संपूर्ण रीवा जिले की सीमाओं के बाहर से जिले में गौ एवं भैस वंशीय पशुओं के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया है।


उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों के साथ प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ जिलों के पशुओं में लम्पी स्किन डिसीज की पुष्टि हुई है। बताया गया कि लम्पी स्किन डिसीज पशुओं की एक संक्रमण वायरल बीमारी है जो कि पॉक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती है। इस रोग से पशुओं के पूरे शरीर में चमड़ी में गठाने निकल आती हैं। यह गठाने गोल उभरी हुई होती है जिसके कारण पशुओं में दुग्ध उत्पादन प्रजनन क्षमता में कमी एवं 10 प्रतिशत मृत्यु दर देखने को मिलती है। रोग की रोकथाम एवं बचाव के लिए संक्रमित क्षेत्रों से असंक्रमित क्षेत्रों के पशुओं के आवागमन पर रोक लगाना आवश्यक है इसलिये जिले में गौ एवं भैस वंशीय पशुओं के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन प्रतिबंधित किया जाता है।

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